राजस्थान में अब 15 दिन के लगाया त्रि-स्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन, ये रही गाइडलाइन

राजस्थान में अब 15 दिन के लगाया त्रि-स्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन, ये रही गाइडलाइन

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में ही इस बात के संकेत मिल गए थे। आज सरकार ने जन अनुशासन लॉकडाउन को 15 दिन और बढ़ाने के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। अब प्रदेश में 24 मई से 8 जून तक त्रि-स्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन लगाया गया है।

क्या है त्रि-स्तरीय लॉकडाउन

त्रि-स्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन के तहत परिवार, वार्ड, ग्राम, शहर एवं राज्य स्तर पर सामाजिक व्यवहार में कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप बदलाव लाने की अपेक्षा की गई है। इसमें प्रथम स्तर पर बाहरी व्यक्तियों का घर में प्रवेश रोकना होगा। दूसरे स्तर पर गांव और मोहल्ले में ऐसी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश रखना होगा। जिनसे संक्रमण फैलने की आशंका रहती है। तीसरे स्तर पर मेडिकल इमरजेंसी और अनुमत श्रेणी के अलावा आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रखना होगा।

त्रि-स्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन के तहत प्रमुख दिशा निर्देश –

1- राज्य में 24 मई की प्रातः 5 बजे से 8 जून की प्रातः 5 बजे तक त्रि-स्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन रहेगा।
2- सार्वजनिक स्थल एवं कार्यस्थल पर फेस मास्क या फेसकवर नहीं लगाने पर जुर्माना राशि 500 से बढ़ाकर 1 हजार रूपए की गई है।

3- डेयरी एवं दूध की दुकानों, मंडियां, फल-सब्जी, फूल माला की दुकानों तथा साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा एवं मोबाइल वैन के माध्यम से विक्रय को छोड़कर बाजार शुक्रवार 28 मई दोपहर 12 बजे से मंगलवार 1 जून प्रातः 5 बजे तक तथा शुक्रवार 4 जून दोपहर 12 बजे से मंगलवार 8 जून प्रातः 5 बजे तक बंद रहेंगे।

4- राज्य में विवाह समारोह 30 जून, 2021 तक स्थगित रखे जाएं। विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात एवं निकासी तथा प्रीतिभोज आदि की अनुमति 30 जून तक नहीं होगी। विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में ही करने की अनुमति होगी, जिसमें केवल 11 व्यक्ति ही अनुमत होंगे। जिसकी सूचना वेब पोर्टल Covidinfo.rajasthan.gov.in पर या हैल्प लाइन नम्बर 181 पर देनी होगी।

5- वैक्सीनेशन के लिए लोग अपने निवास स्थान से संबंधित नगरीय निकाय या पंचायत समिति की सीमा में स्थित टीकाकरण स्थल पर ही जा सकेंगे।

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1 जून से मिल सकती है ढिलाई

स्थिति और ठीक होने तथा लोगों द्वारा जन अनुशासन की प्रभावी पालना सुनिश्चित होने पर 1 जून से इन जिलों में व्यावसायिक गतिविधियों में और छूट दी जा सकती है । व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन के दौरान दुकानदार गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करेंगे तो दुकानदार पर 500 रूपए का जुर्माना लगाया जा सकता है ।

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