राजस्थान: सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, प्रदेश में बाहरी लोगों के प्रवेश पर दिखानी होगी ये रिपोर्ट

राजस्थान: सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, प्रदेश में बाहरी लोगों के प्रवेश पर दिखानी होगी ये रिपोर्ट

जयपुर. कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद प्रदेश सरकार ने आज नई गाइडलाइन जारी कर दी। इसको लेकर सरकार पिछले कुछ दिनों से रिव्यु मोड पर थी, जिसके बाद आज सरकार ने कोरोना को लेकर फिर से कड़े निर्देश जारी करते हुए एसओपी को जारी कर दिया है। इसमें नाईट कर्फ्यू से लेकर बाजार प्रतिष्ठानों के समय में एक बार फिर से बदलाव किये गए हैं।

इन पर लगाया प्रतिबंध

सरकार ने नई गाइडलाइन्स में कई अहम निर्णय लिए हैं, इनमें से सबसे पहला है लॉकडाउन। नई एसओपी में लॉकडाउन के समय को बढ़ाकर शाम 9 बजे से सुबह 6 बजे तक किया कर दिया है। इसके अलावा शाम छह बजे के बाद सिनेमा हॉल नहीं खुल सकेंगे। होटल्स में नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। स्वीमिंग पूल्स बंद रहेंगे।

शुक्रवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक सिनेमा हॉल्स, मल्टिप्लेक्स, जिम और मनोरंजन पार्क को बंद रखा जाएगा। बता दें कि इससे पहले जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसमें रेस्टोरेंट और ढाबों को छूट दी गई थी, लेकिन इस नई गाइडलाइन में उन्हें भी छूट के दायरे से बाहर रखा गया है। अब केवल टेक अवे और डिलवरी पर ही छूट रहेगी।

प्रदेश में आने वालों को दिखानी होगी ये रिपोर्ट

सभी कलेक्टर्स को अतिरिक्त पॉवर दिए गए हैं। वो अपने जिले की स्थिति के अनुसार कर्फ्यू के समय में बदलाव कर सकते हैं। वहीं अब प्रदेश की सीमा में प्रवेश करने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद सरकार के पोर्टल पर कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। साथ ही सीमा में प्रवेश करते समय नेगेटिव रिपोर्ट की हार्डकॉपी दिखानी होगी।

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