राजस्थान में लागू हुआ संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट, आज से ये रहेंगी जुर्माने की नई रेट्स, यहां देखें..

राजस्थान में लागू हुआ संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट, आज से ये रहेंगी जुर्माने की नई रेट्स, यहां देखें..

राजस्थान में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर बुधवार रात को परिवहन विभाग की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जिसके तहत ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगने वाली जुर्माने की राशि तय कर दी गई है। बता दें कि कुछेक ​राज्यों को छोड़कर केंद्र सरकार की ओर से पूरे देश में पिछले साल सितंबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू है। जिसमें भारी भरकम जुर्माने की राशि के साथ ही सजा का भी प्रावधान रखा गया था, लेकिन जुर्माना राशि अधिक होने की वजह से राजस्थान सरकार ने इसे प्रदेश में लागू नहीं किया था। बहरहाल सरकार ने समीक्षा प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब इसे नई दरों के साथ लागू कर दिया है।

प्रदेश सरकार की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन में मिनि​मम जुर्माने की राशि 50 रुपए रखी गई है। वहीं अधिकतम जुर्माना करीब 20 हजार तक है। राहत की बात ये है कि सरकार ने इस नोटिफि​केशन में सजा के प्रावधान की बात नहीं की है। जबकि केंद्र सरकार ने नए एक्ट में कई नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने के साथ-साथ सजा का भी प्रावधान ​रखा है।

हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं लगाने पर — 1000 रुपए
टू व्हीलर पर तीन सवारी पर लगेगा — 1000 रुपए
बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर — 2000 रुपए
तेज गति से वाहन चलाने पर — 1000 रुपए
शराब पीकर वाहन चलाने पर — 1000 रुपए
गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात — 1000 रुपए
इसके अलावा दूसरी बार गलती करने पर- 10000 रुपए

बिना रजिस्ट्रेशन और फिटनेस टू/थ्री व्हीलर — 2000 रुपए
पैसेंजर व्हीकल टू/थ्री व्हीलर के अलावा — 5000 रुपए
गुड्स व्हीकल सामान ढ़ोने वाले वाहन — 2000 रुपए

इसमें एग्रीकल्चर ट्रेक्टर/ ट्रेलर को अलग रखा है यानि इनके पास रजिस्ट्रेशन एवं फिटनेस नहीं होने पर किसी प्रकार का कोई चालान नहीं बनेगा।

Share

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *