यदि घर में चोरी हुई तो रेलवे करेगा नुकसान की भरपाई, ये है नई स्कीम

यदि घर में चोरी हुई तो रेलवे करेगा नुकसान की भरपाई, ये है नई स्कीम

घूमना तो सबको पसंद है मगर घर को अकेला छोड़ने का डर कहीं जाने नहीं देता है। इसको देखते हुए भारतीय रेलवे कुछ अलग करने जा रहा है, जिससे आप बिना परेशानी के अपनी यात्रा का आनंद ले सकेंगे।

भारतीय रेलवे तेजस एक्सप्रेस के साथ यात्रियों को एक नई सुविधा देने जा रहा है। जिसके तहत अगर तेजस एक्सप्रेस में सफर करने वाले यात्री की गैरहाजिरी में घर पर चोरी हो जाती है, तो उसका भुगतान रेलवे द्वारा किया जाएगा। साथ ही ट्रेन में सफर करने वालों को अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी।

17 जनवरी से इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म को-ऑपरेशन लिमिटेड (IRCTC) की तरफ से मुम्बई-अहमदाबाद के बीच तेजस एक्सप्रेस को प्राइवेट ट्रेन के तौर पर शुरू किया जा रहा है। इसका टिकट बुक करने के बाद यात्रियों को इंश्योरेंस की तरफ से एक ईमेल भेजा जाएगा, जिसमें बीमा की सभी शर्तें लिखी होंगी। साथ ही यात्रियों का अनिवार्य रूप से 25 लाख रुपए का बीमा कराया जाएगा।

जिसके बाद अगर यात्रा के समय यात्री के घर में एक लाख रुपए तक की चोरी होती है तो रेलवे इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से इसका मुआवजा देगी। मुआवजा लेने के लिए यात्री को चोरी की एफआईआर की कॉपी इंश्योरेंस कंपनी को देनी होगी। इंश्योरेंस कंपनी एफआईआर को देखते हुई मामले की जांच कर मुआवजा देगी।

इसके अलावा देरी से आने पर भी तेजस एक्सप्रेस यात्रियों को मुआवजा दे रही है। जिसमें घंटों के आधार पर आईआरसीटीसी की तरफ से मुआवजा दिया जा रहा है। यात्रियों को ट्रेन के एक घंटा देरी पर 100 रूपए और दो घंटे देरी के 250 रुपए देने की स्कीम रखी गई है।

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