चारा घोटाला: क्या अब Lalu Yadav जेल से बाहर आ जाएंगे? किन शर्तों पर मिली जमानत, पढ़ें

चारा घोटाला: क्या अब Lalu Yadav जेल से बाहर आ जाएंगे? किन शर्तों पर मिली जमानत, पढ़ें

Lalu Prasad Yadav News. बहुचर्चित चारा घोटाला Chara Ghotala मामले में अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के जेल से बाहर आने का रास्ता लगभग साफ हो चुका है। जी हां, लालू यादव को झारखंड हाई कोर्ट से चारा घोटाले से जुड़े चौथे केस दुमका कोषागर मामले में जमानत मिल गई है। बता दें कि इस केस से जुड़े तीन मामलों में लालू को पहले ही जमानत मिल चुकी थी। ऐसे में अब लालू यादव जेल से जल्द ही बाहर आ सकते हैं।

इन्होंने की कोर्ट में पैरवी

लालू यादव के चारा घोटाले के इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट में शनिवार को सुनवाई हुई। कोर्ट में लालू के इस केस की पैरवी कांग्रेस के दिग्गज नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने की। हालांकि कोर्ट ने फिलहाल लालू को सशर्त जमानत देने का ​फैसला किया है।

इन शर्तों पर मिली जमानत

हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी नहीं होने तक लालू यादव को सशर्त जमानत दी है। इसके लिए उन्हें 1 लाख रुपए के निजी मुचलके का बांड भरना होगा। साथ ही उन्हें बिना अनुमति के देश से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा वह अपना पता और मोबाइल नंबर भी नहीं बदल सकेंगे।

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